What is ECHS full information in hindi : - भारतीय जवानों को मिलिट्री फोर्स में ड्यूटी करने के दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब भारतीय जवान मिलिट्री फोर्स से रिटायर हो जाते हैं। तब उनको मिलिट्री डिपार्टमेंट से मेडिकल सुविधा मिलना बंद हो जाती हैं। जिसके कारण जवान काफी उलझन में पड़ जाते हैं। कि अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा कहां से लें। तब भारतीय जवानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने ECHS की सर्विस लॉन्च की। जिसके तहत मिलिट्री फोर्स से रिटायर होने वाले जवान फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकेंगे।
तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको ECHS क्या होता है ? ईसीएचएस कार्ड क्या होता हैं ? ECHS कार्ड कौन बना सकता है ? ECHS कार्ड बनाने के लिए योग्यता क्या है ? यह सभी जानकारी आज के इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट रूप से मिलने वाली है तो कृपया करके इस ब्लॉग को अंत तक जरूर पढ़िएगा।
ECHS क्या होता हैं ? What is ECHS in Hindi
ECHS का पुरा नाम " Ex-Servicemen Contributory Health Scheme " होता हैं।
ईसीएचएस स्कीम के तहत एक्स सर्विसमैन यानी मिलिट्री फोर्स से रिटायर होने वाले जवानों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना हैं। भारत में जितने भी इंडियन फोर्स (इंडियन नेवी, एयर फोर्स, आर्मी और जेसीओ ऑफिसर) में जवान अपनी ड्युटी करके रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं। उनके लिए ईसीएचएस कार्ड बनाया गया हैं। जिसके तहत सभी जवानों को प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयां लेने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब सब कुछ फ्री में मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी।
इस योजना के तहत रिटायर होने वाले सभी जवानों से कुछ धनराशि पहले ही जमा करवा ली जाती है। जिसके बाद उनको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती है। वैसे देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन जो 1 जनवरी 1996 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्हें ईसीएचएस में किसी भी तरह का पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 1 अप्रैल 2003 के बाद रिटायर होने वाले एक्स सर्विसमैन को ईसीएचएस के तहत कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। फिर उन्हें अलग से कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी।
हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईसीएचएस योजना की शुरुआत सबसे पहले सन् 2003 में हुई थी। और सन् 2004 से ECHS कार्ड बनने शुरू हो गए थें।
ECHS की सुविधा लेने के लिए योग्यता क्या हैं ?
> ईसीएचएस की सुविधा केवल इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से रिटायर होने वाले एक्स सर्विसमेन को ही मिलेगी।
> एक्स सर्विसमैन पर डिपेंड होने वाले परिवार के सदस्यों (माता पिता, भाई, बहन, पत्नी और बच्चे) को ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
> ऐसे एक्स सरविसमैन जो CDS पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन का फैमिली पेंशन ले रहे हैं।
> इंडियन कोस्ट गार्ड से रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति
> Recruit training के दौरान मेडिकल में अनफिट पाए गए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। वह भी इस सुविधा का बेनिफिट ले सकते हैं।
> ऐसे एक्स सर्विसमैन जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वह ईसीएचएस की सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे।
Ex-serviceman पर डिपेंड होने वाले सदस्यों की योग्यता क्या है ?
> एक्स सर्विसमैन का लड़का जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। लेकिन वह बेरोजगार हो।
> Ex serviceman की बेरोजगार बहन और बेटी मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकती है। अगर बहन और बेटी शादी कर लेती है। तब उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
> रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन का छोटा भाई उस पर डिपेंड है। और उसकी उम्र 18 वर्ष है। तब वह भी इन मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकता है।
> अगर किसी एक्स सर्विसमैन के परिवार में बच्चे, भाई, बहन विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तब वह मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
> अगर किसी लड़ाई में जवान शहीद हो जाता है। तब उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे को बिना किसी पैसे जमा किए मेडिकल सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
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