How to Complaint Ration Dealer in Hindi : - लगभग हमारे देश के ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में मध्यम वर्गीय और गरीब लोग निवास करते हैं। इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा सरकारी योजनाएं शुरू की जाती है। जिनमें से स्वास्थ्य संबंधित, रोजगार और कृषि करने वाले किसानों के आय में वृद्धि करने से संबंधित योजनाएं इत्यादि सामिल रहती है। लेकिन ज्यादातर गांव में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार साल के प्रत्येक महीने में गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर गेहूं, मिट्टी का तेल, चावल, चीनी, चाय और नमक की थैली इत्यादि उपलब्ध करवाती है।
इन खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करवाने के लिए भारत के हर एक गांव और शहर में खाद्य विभाग द्वारा संचालित राशन वितरण करने वाली दुकान होती है। राशन वितरण करने वाली दुकानों में राशन डीलर द्वारा खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके गांव या शहर में राशन डीलर खाद्य पदार्थ देने में कोई लापरवाही या अपनी मनमानी करता है तो यह राशन डीलर तब तक अपनी मनमानी करता रहता है जब तक हम उसकी शिकायत न कर देते।
तो ऐसी स्थिति में आप भी अपने राशन डीलर की शिकायत करना चाहते हैं तो आप राशन डीलर की शिकायत किस प्रकार से करेंगे ? इसी के बारे में हम आज इस ब्लॉग में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस ब्लॉग में हम जानेंगे की राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ?
राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ? पूरी जानकारी।
भारत सरकार के द्वारा हर एक गांव और शहर में खाद्य पदार्थों को उचित मूल्य पर देने के लिए राशन वितरण करने वाली दुकानों को खोला गया है। इन दुकानों में राशन डीलरों के द्वारा गरीब लोगों को बहुत ही कम दाम में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर बाई चांस आपका राशन डीलर राशन देने में कोई लापरवाही या मनमानी करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
असल में आप राशन डीलर के खिलाफ शिकायत करवाना चाहते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा हर एक राज्य के खाद्य विभाग द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जहां पर जाकर के आप राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों के खाद्य विभाग का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है। जिस पर आप कॉल करके राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको यहां पर राशन डीलर की ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत कैसे करें ? इसके बारे में यहां पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें ? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें ?
अगर आप भी अपने राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करें।
1. सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें।
2. फिर आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में NFSA टाइप करके सर्च करें।
3. इसके बाद आपके सामने खाद्य विभाग की ऑफिशल वेबसाइट NFSA पोर्टल ओपन हो जाएगा।
4. इसके बाद एनएफएसए पोर्टल पर आकर के Citizen Corner ऑप्शन पर क्लिक करें।
5. इसके बाद Online Grievance ऑप्शन पर क्लिक करें।
6. अभी आपके सामने भारत के सभी राज्यों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इन सभी राज्यों में से आपका जो भी राज्य है या जिस भी राज्य में निवास करते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करें।
7. राज्य को सेलेक्ट करते ही आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जिस वेबसाइट के माध्यम से आप राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे।
8. फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर के आ जाएगा जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन भरकर के सबमिट कर दीजिए।
9. फॉर्म को सबमिट करते ही आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आप कहीं पर नोट कर के रख लीजिएगा। क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायत का ऑनलाइन स्टेटस देख सकेंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन ही राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं।
राशन डीलर की ऑफलाइन शिकायत कैसे करें ?
अगर आप चाहे तो राशन डीलर की ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। जिसमें कि आप भारत के अलग-अलग राज्यों के खाद्य विभाग के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम आपको यहां पर भारत के अलग-अलग राज्यों के अनुसार खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं।
1. राजस्थान - 1800-180-6127
2. सिक्किम - 1800-345-3236
3. तमिलनाडु - 1800-425-5901
4. तेलंगाना - 1800-4250-0333
5. छ्त्तीसगढ़ - 1800-233-3663
6. गोवा - 1800-233-0022
7. गुजरात - 1800-233-5500
8. मध्यप्रदेश - 18001800150
9. महाराष्ट्र - 1800-22-4950
10. मणिपुर - 1800-345-3821
11. मेघालय - 1800-345-3670
12. मिजोरम - 1860-222-222-789
13. उत्तराखंड - 1800-180-2000,
14. पश्चिम बंगाल - 1800-345-5505
15. दिल्ली - 1800-110-841
16. जम्मू - 1800-180-7106
17. हिमाचल प्रदेश - 1800-180-8026
18. झारखंड - 1800-345-6598
19. कर्नाटक - 1800-425-9339
20. हरियाणा - 1800-180-2087
21. केरल - 1800-425-1550
22. नागालैंड - 1800-345-3704
23. ओड़िशा - 1800-345-6724
24. पंजाब - 1800-3006-1313
25. त्रिपुरा - 1800-345-3665
26. उत्तरप्रदेश - 1800-180-0150
27. चण्डीगढ़ - 1800-180-2068
28. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव - 1800-233-4004
29. लक्षद्वीप - 1800-425-3186
30. कश्मीर - 1800-180-7011
31. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह - 1800-343-3197
32. पुदुच्चेरी - 1800-425-1082
33. आंध्रप्रदेश - 1800-425-2977
34. अरुणाचल प्रदेश - 03602244290
35. असम - 1800-345-3611
36. बिहार - 1800-3456-194
तो यह भारत के सभी राज्यो के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है जिन पर कॉल करके आप राशन डीलर की शिकायत कर सकते है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान से है तो एक और तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर सकते है। उस तरीके से आप राशन डीलर की शिकायत भी कर सकते है। अभी वो तरीका जानने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करके ये वाला लेख पढ़ें।
आप अपने राज्य के अनुसार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई अन्य डाउट है या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
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