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वाहन की ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें ?

How to Transfer Vehicle Ownership Online in Hindi : - जब भी आप किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन को बेचते है तो उसी समय आपको उसे ट्रांसफर करने के साथ-साथ वाहन की ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन का चालान काटने और किसी क्राइम में इंवॉल्व होने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इससे बचने के लिए आपको अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन की ओनरशिप को ट्रांसफर जरूर कर लेना चाहिए।

यानी आप जिस भी व्यक्ति को अपना वाहन बेच रहे हैं उसके नाम पर उस वाहन को ट्रांसफर कर दे। तो इस ब्लॉग में हम आपको यह बताएंगे कि वाहन की ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें ? RC ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करे ? किसी भी वाहन को दूसरे के नाम पर कैसे करें ? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं तो आप इस ब्लॉग को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर पढ़ें।


अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अपने वाहन को किसी दूसरे के नाम कैसे करेंगे ? इसके बारे में हम आपको जानकारी दे ही देते हैं।


वाहन की ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें ?

1. सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है।

2. अभी ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में parivahan.gov.in टाइप करके सर्च करें।

3. फिर आपके सामने parivahan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी उस पर क्लिक करें। अभी इस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए यहां पर क्लिक करें।

4. फिर आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको Vehicle Registration ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।

5. फिर आपने जिस भी स्टेट के अंदर अपने वाहन को रजिस्टर करवाया हुआ है उस स्टेट को यहां से सेलेक्ट करें।

6. इसके बाद आप यहां पर Vehicle Registration Number सेलेक्ट करके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके Proceed ऑप्शन पर क्लिक करें।

7. इसके बाद Services के सेक्शन में Apply For Transfer of Ownership, Change of Address, Hypothecation ऑप्शन पर क्लिक करें।

8. फिर आप वाहन के चेसिस नंबर के लास्ट 5 करेक्टर्स यहां पर डाल करके Verify Details ऑप्शन पर क्लिक करें।

9. फिर आपकी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए होंगे उस पर One Time Password सेंड करने के लिए Generate OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। 

अभी आपकी आरसी से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा वह ओटीपी यहां पर डाल करके Submit ऑप्शन पर क्लिक करें।

10. फिर यहां से आप Transfer of Ownership ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अपने वाहन को फाइनेंस पर ले रखा है तो यहां पर ऑटोमेटिक ही Termination of Hypothecation ऑप्शन सेलेक्ट हो करके आ जाएगा। 

फिर नीचे आपको Transfer of Ownership Details और Hypothecation Termination Details ऑप्शन मिल जाएंगे। उनमें से आप Transfer of Ownership Details ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा।

Purpose - यहां पर आपको एक Reason देना होगा कि आप अपने वाहन की ओनरशिप को ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपने वाहन को बेच दिया है तो आप Sale ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपको यह वाहन विरासत में मिला है तो यहां पर आप Succession ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 

Sale Amount - आप अपने वाहन को कितनी रकम में बेच रहे हैं वह रकम यहां पर दर्ज करें। 

New Owner Name - आप अपने वाहन को जिस भी व्यक्ति को बेच रहे हैं उसका नाम यहां पर दर्ज करें। 

Father And Husband's Name : - यहां पर आप पिता या पति का नाम दर्ज करें। 

Sale Date - अब आपने अपने वाहन को किस दिनांक को बेचा है वह दिनांक यहां पर दर्ज करें।  

New Owner Mobile Number - यहां पर आप उसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर दर्ज करें जिस व्यक्ति को आप वाहन बेच रहे हैं। यानी जो इस वाहन को खरीद रहा है उसके मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करें। 

फिर नीचे आप Please Generate OTP to Validate New Owner Mobile Number Generate OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपने यहां पर जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा वह ओटीपी यहां पर दर्ज करें। 

Address Details - आपने जिस भी व्यक्ति को वाहन बेचा है उसका कंपलीट एड्रेस यहां पर डालें जैसे House Number, village/Town C, Landmark/Police Station, State, D, Pin Code इत्यादि। 

इसके बाद उस व्यक्ति का परमानेंट एड्रेस डालेंगे जिस व्यक्ति को आप वाहन बेच रहे हैं यहां पर उस व्यक्ति का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस Same है तो यहां पर आप Same as Current Address ऑप्शन को Tick करेंगे।

यहां पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नीचे आपको अपने वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कितनी फीस  देनी होगी वह आपके सामने आ जाएगी। फिर आप Save as Draft ऑप्शन पर क्लिक करें। 

इसके बाद यहां पर आप Hepotecation Termination Details ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी आपको यहां पर Terminate का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर सिंपल से क्लिक करें। 

इसके बाद यहां पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने अपने वाहन का लोन कंप्लीट रूप से दे दिया हैं। अगर आपने अपने वाहन को फाइनेंस पर नहीं ले रखा है या आपने पहले से ही फाइनेंस को क्लियर करा दिया है तो आपके सामने यह ऑप्शन नहीं आएगा। 

फिर इसके बाद आप Save as Draft ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा इसे आप कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा और OK बटन पर क्लिक करें।

11. अभी आपको यहां पर फीस देनी होगी जिसके लिए आप Pay Now ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। यहां पर आप यह जरूर चेक कर लें कि आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते है। सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप Terms को एक्सेप्ट करके Confirm डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

12. फिर यहां से आप पेमेंट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट करके Terms and Conditions को एक्सेप्ट करके Continue ऑप्शन पर क्लिक करें

13. पेमेंट करने के लिए आपके सामने कई तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। 

फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां पर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो यहां पर आप Net Banking ऑप्शन सेलेक्ट करें। 

इसके बाद यहां पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करके Make Payment ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपका पेमेंट सक्सेसफूली कंप्लीट हो जाएगा उसकी रिसिप्ट आप यहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे।

14. अगर आपके सामने भी कोई Error पेज आता है तो फिर से आप डेसबोर्ड में जाएंगे। यहां पर आप Status सेक्शन में Re-Verify Payment Transactions ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।

15. इसके बाद यहां पर आप अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और लास्ट के 5 डिजिट चेसिस नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके Show Details ऑप्शन पर क्लिक करें। 

16. इसके बाद आपके सामने Re-Verify Payment Transaction करने के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। जहां पर आप Re-Verify ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आप Check to Back ऑप्शन पर क्लिक करके Confirm Payment ऑप्शन पर क्लिक करें। 

17. इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा और आपके सामने एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करके अपलोड करने होंगे।

सबसे पहले यहां पर आप Form 29 को प्रिंट करने के लिए Print CMV Form 29 ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म 29 आपके सामने ओपन हो जाएगा इसे आप अपने प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लीजिएगा। 

अगर आपने अपने वाहन पर फाइनेंस करवा रखा है तो उस फाइनेंसर के सिग्नेचर और यहां पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे। 

इसके बाद यहां पर आपको Form 30 प्रिंट करना होगा जिसके लिए आप Print CMV Form 30 ऑप्शन पर क्लिक करें। इस फॉर्म को भी आप प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर लें और इस फॉर्म पर आपके और आप जिस व्यक्ति को यह वाहन बेच रहे हैं उसके सिग्नेचर यहां पर होंगे। इसके अलावा अगर आपने अपने वाहन को फाइनेंस पर ले रखा है तो उस फाइनेंसर के सिग्नेचर यहां पर करवाने होंगे। 

इसके बाद यहां पर आपको Form 35 प्रिंट करने के लिए Print CMV Form 35 ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यह फॉर्म ओपन हो जाएगा इसे आप अपने प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लें इस फॉर्म पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। 

अभी लास्ट में यहां पर आपको एक रिसिप्ट प्रिंट करनी होगी। जिसके लिए आप Print Receipt ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रिंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लीजिएगा। 

आपके द्वारा प्रिंट किए गए सभी डाक्यूमेंट्स को यहां पर अपलोड करना होगा जिसके लिए आप Upload Documents ऑप्शन पर क्लिक करें। 

सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति को वाहन बेच रहे हैं उस व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर अपलोड करें।

इसके बाद यहां पर आप Form 29, Form 30, Form 35 अपलोड करेंगे। 

जिस भी व्यक्ति को आप वाहन बेच रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। 

इसके बाद यहां पर आप अपना फोटो अपलोड करें। 

इसके बाद आपको यहां पर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 

अगर आपको यह नहीं मालूम कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी आरटीओ से कैसे लेते हैं तो इसके बारे में भी हमने एक ब्लॉग में चर्चा कर रखी है आप इस ब्लॉग को जरूर पढ़ें


आरटीओ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे लें ? 

यह सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप Proceed Further ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके द्वारा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद Final Submit ऑप्शन पर क्लिक करें। 

18. इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यह मैसेज दिया गया है कि आपके द्वारा सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई है और अभी आपको RTO में विजिट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जिसके लिए आप Home बटन पर क्लिक करें। 

19. अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप Appointment सेक्शन में Book Appointment ऑप्शन पर क्लिक करें।

20. यहां पर आप एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके Get User Details ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां पर आपको एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है यानी आप किस दिनांक को अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। फिर आप Show Slot Details ऑप्शन पर क्लिक करें। 

21. अभी आप ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो आप Action बटन पर टिक करें। फिर आप Book User Details ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपकी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो गई है। साथ ही में आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी मिल जाएगी इसे आप कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा और OK बटन पर क्लिक करें। 

22. अभी लास्ट में एक रिसिप्ट जनरेट हो करके आपके सामने आ जाएगी इसे आप प्रिंट करके रख लीजिएगा और इस प्रिंट के साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने जिस भी दिनांक की अपॉइंटमेंट बुक की है। उस डेट को इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ में जाना होगा यहां पर आपके द्वारा सभी डाक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपके सभी डाक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और 15 दिनों के अंदर अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी।

23. जिसके नाम पर आपने ओनरशिप ट्रांसफर की है उसी के नाम से एक न्यू आरसी उसके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। 


वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ? 

आपने अपने वाहन की ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जो भी ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो किया है उसी के अनुसार लास्ट में एक रिसिप्ट जनरेट होती है जिसे आप प्रिंट कर लीजिएगा। उसी रिसिप्ट के साथ आपको अन्य सभी डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे यह सभी डॉक्यूमेंट कौन-कौन से हैं वह सभी हम आपको नीचे डिटेल में बता रहे हैं। 

1. वाहन का ओरिजिनल आरसी

2. वाहन का इंश्योरेंस

3. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 

4. Form 29, Form 30, Form 35 की प्रिंट

5. वाहन को खरीदने वाले की पासपोर्ट साइज फोटो

6. वाहन को बेचने वाले की पासपोर्ट साइज फोटो

7. वाहन को खरीदने वाले का आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट

8. वाहन को खरीदने वाले का बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट 

9. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

10. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 

यह सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने आरटीओ में विजिट करते समय ले जाने होंगे। 

वैसे दोस्तों आप जिस भी व्यक्ति के नाम पर टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर करनी होगी। जिसके लिए हमने यहां पर आपको ऑनलाइन किसी भी वाहन की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करते हैं ? इसके बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको अभी भी इस प्रोसेस से संबंधित कोई भी या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 

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